राज्य के नीति निर्देशक सिंद्धांत

राज्य के नीति निर्देशक सिंद्धांत

  1. राज्य के नीति निर्देशक सिंद्धांत का वर्णन संविधान के भाग-4 में (अनुच्छेद 36 से 51 तक) किया गया है. इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है.
  2. इसे न्यायलय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है.

राज्य नीति निर्देशक सिंद्धांत निम्न हैं:
अनुच्छेद 38 कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा.
अनुच्छेद 39 (क) सामान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है.
अनुच्छेद 39 (ख) सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके.
अनुच्छेद 39 (ग) धन का समान वितरण.
अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन.
अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार.
अनुच्छेद 42 काम की न्याय-संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध.
अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उघोग को प्रोत्साहन.
अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता.
अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ-संबंधी हितों की अभिवृद्धि.
अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वाथ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य.
अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन.
अनुच्छेद 48 (क) पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा.
अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्‍व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण.
अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण.
अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि.
उपर्युक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं, जो राज्य के लिए निदेशक सिंद्धांत के रूप में कार्य करते हैं; जैसे:
अनुच्छेद 350 (क) प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना.
अनुच्छेद 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना.

मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिंद्धांत में अंतर

नीति निर्देशक सिंद्धांत

  1. यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है.
  2. इसका वर्णन संविधान के भाग-4 में है.
  3. इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है.
  4. यह समज की भलाई के लिए है.
  5. इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है.
  6. यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है.
  7. यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है.

मौलिक अधिकार

  1. यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है.
  2. इसका वर्णन संविधान के भाग-3 में किया गया है.
  3. इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं.
  4. यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है.
  5. मौलिक अधिकार के पीछे क़ानूनी मान्यता है.
  6. यह सरकार के महत्व को घटाता है.
  7. यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है.