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📖 📖 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 📖 📖

🌷🌿🌷 भारतीय संविधान में बताए गए कुछ मुख्य अनुच्छेद दिए गए हैं। जिनका वर्णन निम्नलिखित है, कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रकार के अधिकार भारतीय नागरिक को प्रदान किए गए हैं~

🍂🍃 अनुच्छेद 28~ राज्य द्वारा बनाए गए संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

🍃🍂 अनुच्छेद 29~ इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं~

👉🏻 29 “1,क, अ, A” ~ भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी विभाग के निवासी नागरिक के किसी अनुभाग का जिसको अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार है।
👉🏻 29″ 2 ख, ब, B ” ~ राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाय जाने वाली किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल जाति, धर्म, मूल वंश, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

🍂🍃 अनुच्छेद 30″ 1, क, अ, A”~ धर्म व भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा।

🍃🍂 अनुच्छेद 30″ 2, ख, ब, B” ~ शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थानों के विरुद्ध इस आधार पर विच्छेद नहीं करेगा। कि वह धर्म व भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है।

🍂🍃 अनुच्छेद 45~ राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंद करने का प्रयास करेगा।

🍃🍂 अनुच्छेद 350″ 1,क, अ, A” ~ प्रत्येक राज्य व राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा। जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक समझता है।

📚 📚 📕 समाप्त 📕 📚 📚
✍🏻 PRIYANKA AHIRWAR ✍🏻

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🔆 *भारतीय संविधान के अनुच्छेद*
जिनमें से कुछ अनुच्छेद समावेशी शिक्षा से सम्बन्धित है जो निम्न लिखित है।

⚜️ *संविधान के अनुच्छेद 28*➖

राज्य द्वारा बनाई गई संस्थाओं में कोई “धार्मिक शिक्षा नहीं” दी जाएगी।

⚜️ *संविधान के अनुच्छेद 29*➖
“अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा” के लिए।
इसके दो भाग है।

◼️ *संविधान के अनुच्छेद 29 (1/A/अ)*➖
“भारत की राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिक के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा में या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार” है।

◼️ *संविधान के अनुच्छेद 29 (2/B/ब)*➖

राज्य द्वारा पोषित या राजनीति से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के किसी भी “नागरिक को केवल मूलवंश, धर्म ,जाति ,भाषा या उनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं” किया जाएगा।

⚜️ *संविधान के अनुच्छेद 30*➖

“शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन” के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार।
इसके दो भाग है।

◼️ *संविधान के अनुच्छेद 30 (1/A/अ)*➖

धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को “अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन” का अधिकार होगा।

◼️ *संविधान केअनुच्छेद 30(2/B/ब)*➖

शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध इस आधार पर “विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित” किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में हो।

⚜️ *संविधान के अनुच्छेद 45*➖
राज्य द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से “10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालक को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा” देने के लिए उप बंध करने का प्रयास करेगा।
⚜️ *संविधान के अनुच्छेद 350 A*➖

▪️प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर “मातृभाषा में शिक्षा” के पर्याप्त व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो ऐसी सुविधा को उपलब्ध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक समझता हो।

✍🏻
*Notes By-Vaishali Mishra*

💠🌀💠 *भारतीय संविधान के अनुच्छेद* 💠🌀💠

☘️ *अनुच्छेद 28*➖ राज्य द्वारा बनाए गए संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

☘️ *अनुच्छेद 29*➖ इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक के हितों के रक्षा के लिए प्रावधान किया गया है।

♻️ *अनुच्छेद 29क/अ/1/A*➖ भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है।

♻️ *अनुच्छेद 29 ख/ब/2/B*➖राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से किसी भी नागरिकों को केवल धर्म, मूल वंश, जाति भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

☘️ *अनुच्छेद 30*➖ शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासनों के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार है।

♻️ *अनुच्छेद30अ/A/1*➖ धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों से अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

♻️ *अनुच्छेद 30ख/2/B*➖ शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किस अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है।

☘️ *अनुच्छेद 45*➖ राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।

☘️ *अनुच्छेद 350 क/अ/1/A*➖ प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक समझता है।

✍🏻✍🏻 Notes by manisha gupta ✍🏻✍🏻

📚भारतीय संविधान में लिखित अनुच्छेदों में से कुछ अनुच्छेद समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं।जो कि निम्नलिखित हैं :-

🌟 *संविधान के अनुच्छेद “28” के अंतर्गत :-*

🌸राज्य द्वारा बनाई गई संस्थाओं में कोई “धार्मिक शिक्षा नहीं” दी जाएगी।

🌟 *संविधान का अनुच्छेद “29” के अंतर्गत :-*

🌸अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा” से संबंधित है।

✌️इसके दो भाग है।

🌟 *संविधान के अनुच्छेद “29 A” के अंतर्गत :-*

🌸भारत की राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिक के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा में या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार” है।

🌟 *संविधान के अनुच्छेद “29 B” के अंतर्गत :* –

🌸राज्य द्वारा पोषित या राजनीति से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के किसी भी “नागरिक को केवल मूलवंश, धर्म ,जाति ,भाषा या उनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं” किया जाएगा।

🌟 *संविधान के अनुच्छेद “30” के अंतर्गत* :-

🌸शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन” के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार।
इसके दो भाग है।

🌟 *संविधान के अनुच्छेद “30A” के अंतर्गत :-*

धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को “अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन” का अधिकार होगा।

🌟 *संविधान केअनुच्छेद “30 B” के अंतर्गत :-*

🌸शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध इस आधार पर “विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित” किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में हो।

🌟 *संविधान के अनुच्छेद “45” के अंतर्गत :-*

🌸राज्य द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से “10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालक को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा” देने के लिए उप बंध करने का प्रयास करेगा।

🌟 *संविधान के अनुच्छेद “350 A” के अंतर्गत :* –

🌸प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर “मातृभाषा में शिक्षा” के पर्याप्त व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो ऐसी सुविधा को उपलब्ध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक समझता।

🌸🌸Notes by :- Neha Kumari 😊

📚 भारतीय संविधान में लिखित अनुच्छेदों में से कुछ अनुच्छेद समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं जो इस प्रकार से हैं ➖

💫 संविधान के अनुच्छेद ” 28″ के अंतर्गत ➖
🔺 राज्य द्वारा बनाये गये संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

💫 संविधान का अनुच्छेद “29”के अंतर्गत ➖
🔺 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा की बात की गई है।

✌️इसको दो भागों में बांटा गया है।

💫 संविधान के अनुच्छेद “29A” के अंतर्गत ➖
🔺 भारत के राज्य क्षेत्र के या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा,लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है।

💫 संविधान के अनुच्छेद”29B” के अंतर्गत ➖

🔺 राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी भी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म मूलवंश जाति भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वांचित नहीं किया जा सकता है।

💫 संविधान के अनुच्छेद “30” के अंतर्गत ➖

🔺 शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार है।

✌️इसको दो भागों में बांटा गया है।

💫 संविधान के अनुच्छेद “30A” के अंतर्गत ➖

🔺 धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्था स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है।

💫 संविधान के अनुच्छेद “30B” के अंतर्गत ➖

🔺 शिक्षा संस्थानों के सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध इस आधार पर विभेदन ही करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबन्ध में है।

💫 संविधान के अनुच्छेद ” 45″ के अंतर्गत ➖

🔺 राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालक को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।

💫 संविधान के अनुच्छेद ” 350 A” के अंतर्गत ➖

🔺 प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्रर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपलब्ध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

Thankyou

📝📝 Notes by ➖
✍️ Gudiya Chaudhary

⚜️ *भारतीय संविधान के अनुच्छेद⚜️*

✍🏻भारतीय संविधान के लिखित अनुच्छेदों में से कुछ प्रमुख अनुच्छेद निम्न प्रकार हैं:-

♻️ *अनुच्छेद२८के अंतर्गत_* राज्य द्वारा बनाए गए संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

♻️ *अनुच्छेद २९(Article 29) के अंतर्गत_* अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण।

🌈इसके दो भाग हैं:-

🎯 *अनुच्छेद(२९A/अ/क)_* भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।

🎯 *अनुच्छेद(२९B/ब/ख)_* राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

♻️ *अनुच्छेद30 (Article 30) के अंतर्गत_*
शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार।
इसके दो भाग हैं:-

*🎯 अनुच्छेद(३०A/अ/क)_* धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

🎯 *अनुच्छेद(३०B/ब/ख)_*
शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध इस आधार पर “विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित” किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में हो।

♻️ *अनुच्छेद४५(Article 45) के अंतर्गत_*
राज्य द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से “10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालक को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा” देने के लिए उप बंध करने का प्रयास करेगा।

♻️ *अनुच्छेद३५०(Article350)के अंतर्गत_*
प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर *”मातृभाषा में शिक्षा”* के पर्याप्त व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो ऐसी सुविधा को उपलब्ध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक समझता।

*🌸🙏🏻धन्यवाद्🙏🏻🌸*
📚✍🏻
*Notes by_*
*Mnisha Sky Yadav*

🔶 भारत के संविधान के अनुच्छेद 🔶
🔆संविधान के अनुच्छेद 28 ➡ राज्य द्वारा बनाई गई संस्था में कोई “धार्मिक शिक्षा नहीं” दी जाएगी |
🔆संविधान के अनुच्छेद 29 ➡ अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं | इनको दो भागों में विभाजित किया गया |
🔆संविधान के अनुच्छेद 29(1/क/अ/A) ➡
भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किस विभाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है |
🔆संविधान के अनुच्छेद 29(2/ख/ब/B) ➡
राज्य द्वारा पोषित या राजनीति से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की किसी भी नागरिक को केवल धर्म मूल वंश जाति भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा |
🔆संविधान के अनुच्छेद 30 ➡
शैक्षणिक संस्थानो की स्थापना और प्रशासनो के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार है इसको दो भागों में विभाजित किया गया है |
🔆संविधान के अनुच्छेद 30 (1/अ/A) ➡
धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों से अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा |
🔆संविधान के अनुच्छेद 30(2/ब/B) ➡
शिक्षा संस्थाओ को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में हो |
🔆संविधान के अनुच्छेद 45 ➡
राज्य द्वारा इस संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालक को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा |
🔆संविधान के अनुच्छेद 350(A) ➡
प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किस राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो ऐसी सुविधा को उपलब्ध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक समझता है |
Notes by – Ranjana Sen

🌟💐 भारतीय संविधान के अनुच्छेद💐🌟

💐 भारतीय संविधान में कुछ मुख्य अनुच्छेद समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते है , जिनका वर्णन निम्नलिखित है।

🌟💐 Article 28..💐🌟
🍁 राज्य द्वारा बनाए गए संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

🌟💐Article 29💐🌟
🍁 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात करता है.।

🌟💐 Article 29(a)💐🌟

🍁 भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है।

🌟💐Article 29(b)💐🌟

🍁 राज्य द्वारा पोषित या राज्यनिधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से किसी भी नागरिकों को केवल धर्म, मूल वंश जाति, भाषा, या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

🌟💐 Article 30💐🌟

🍁 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार।

🌟💐Article 30 (a)💐🌟

🍁 धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

🌟💐Article 30 ( b)💐🌟

🍁 शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य की शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है।

🌟💐Article 350(a)💐🌟

🍁 प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर “मातृभाषा” में शिक्षा पर्याप्त व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देशन दे सकेगा।

🌟💐Article 45💐🌟

🍁 राज्य संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालक को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेग।

🌟🌟🌟🌟🌟🌟

💐Notes by
✍🏻SHashi choudhary

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🔆 *भारतीय संविधान के अनुच्छेद*

भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कुछ वर्णन किए गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं:-
?
🌀 *संविधान के अनुच्छेद 28—*
“राज्य द्वारा बनाए गए संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी”।

🌀 *संविधान के अनुच्छेद 29 (A /1/अ)—*
“भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभव को जिसकी अपनी विशेष भाषा ,लिपि या संस्कृति हो, उसे बनाए रखने का अधिकार है”।

🌀 *संविधान के अनुच्छेद(29/2/ब)—*
“राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी संस्था में प्रवेश इसे किसी भी नागरिक को केवल धर्म मूल वंश जाति भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा”।

🌀 *संविधान के अनुच्छेद 30—*
“शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार है”।

🌀 *संविधान के अनुच्छेद 30(1/अ/A )—*
“घर्म या भाषा पर आधारित सभी और अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा”।

🌀 *संविधान के अनुच्छेद 30(B/2/ब)_*
“शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरोध है इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी और संख्यक वर्ग के प्रबंध में है”।

🌀 *संविधान के अनुच्छेद 350A —*
“प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो ऐसी सुविधाओं का प्रबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है”।

🌀 *संविधान के अनुच्छेद 45—*
“राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालको को14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा”।

Notes By:-Neha Roy 💐💐🌻🌻🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

संविधान के अनुच्छेद

अनुच्छेद 29 –

यह अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा के लिए है

इस को दो भागों में रखा गया है-
29a और 29b

अनुच्छेद 29 ए
भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी इस अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है

अनुच्छेद 29 बी
राज्य द्वारा पोषित या राजनिधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से किसी भी नागरिकों को केवल धर्म, मूलवंश ,जाति ,भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा

अनुच्छेद 30
इसके अनुसार
शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार है

अनुच्छेद 30 को दो भागों में बांटा गया –
अनुच्छेद 30 ए और अनुच्छेद 30 बी

अनुच्छेद 30a
धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा

अनुच्छेद 30b
शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है

अनुच्छेद 350 ए
प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक समझता है

अनुच्छेद 28
राज्य द्वारा बनाए गए संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी

अनुच्छेद 45
राज्य, इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालको को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा

Notes by Ravi kushwah

🤹‍♀️भारतीय संविधान के अनुच्छेद 🤹‍♀️

भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद है –

🏖अनुच्छेद 28 :-
राज्य द्वारा बनाए गये संस्थानो में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी |

🏝अनुच्छेद 29 :-
इसके अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं |

🌹अनुच्छेद 29 (A) :-
इसके अन्तर्गत भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग के , जिसकी अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है |

🌹अनुच्छेद 29(B) :-
इसके अन्तर्गत राज्य द्वारा पोषित या राज्यनिधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से किसी भी नागरिकों को केवल धर्म , मूल वंश , जाति भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा |

🏝अनुच्छेद 30:-
इसके अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार कि बात करता है |

🌹अनुच्छेद 30 ( A ) :-
इसके अन्तर्गत धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं कि स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा |

🌹अनुच्छेद 30 ( B ) :-
इसके अन्तर्गत शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थानों के विरुद्ध आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है |

🏖अनुच्छेद 45 :-
इसके अन्तर्गत राज्य इस संविधान की प्रारंभ से 10 वर्ष कि अवधि के भीतर सभी बालक को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करने का प्रयास करेगा |

🏖अनुच्छेद 350 (A) :-
इसके अन्तर्गत प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षकों के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा कि पर्याप्त व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझते हैं |

🤹‍ Thank you 🤹‍

Notes by –

Meenu Chaudhary 🌹🌹🌹

⭐भारत के संविधान के अनुच्छेद⭐

🌷अल्पसंख्यक ~ जो लोग काम है उनको कई चीजों से इग्नोर किया जाता हैं उनको मुख्यधारा से जोड़ने की बात करते हैं।

🌷🥀अनुच्छेद 29~ अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करने की बात करती हैं।

✌️अनुच्छेद 29 को दो भागों में विभाजित किया गया है।

🌻(1) अनुच्छेद 29 (क/A/अ)
🌻(2) अनुच्छेद 29 (ख/ब/B/2)

🌾(1) अनुच्छेद 29 (क/A/अ) ~ भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग के निवासी भारत के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है।

🌾(2) अनुच्छेद 29 (ख /ब/B/2) ~ राज्य द्वारा पोषित या राज्यनिधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से किसी भी नागरिकों को केवल धर्म, मूलवंश, जाति ,भाषा या इसमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

🌸अनुच्छेद 30 ~शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार।

✌️अनुच्छेद 30 को दो भागों में बांटा गया है।

🌻(1) अनुच्छेद 30 (अ /क/ A)
🌻(2) अनुच्छेद 30 (ख/ब/B/2)

🌾(1) अनुच्छेद 30 (अ/क/A) ~ धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों की अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का पूर्ण अधिकार होगा ।

🌾(2) अनुच्छेद 30 (ख/ब/B/2) ~ शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी भी संस्थाओं के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है।

💥अनुच्छेद 28 ~राज्य द्वारा बनाए गए संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

💥अनुच्छेद 350 A ~ प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसा निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक समझता है।

🌺अनुच्छेद 45~ राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।
🙏🌷🥀Notes by-SRIRAM PANJIYARA 🌸🌺🙏

🍀 समावेशी शिक्षा के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 🍀 🔊 *अनुच्छेद 29*➖ यह अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा के लिए है । ☑️ *अनुच्छेद 29 A /अ/क/1*➖ भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग के; जिसकी अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है। ☑️ *अनुच्छेद 29 B/ब/ ख/ 2*➖ राज्य द्वारा पोषित या राज्यनिधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से किसी भी नागरिकों को केवल धर्म, मूल वंश ,जाति ,भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा । ☑️ *अनुच्छेद 30*➖ शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों को अधिकार है। ☑️ *अनुच्छेद 30 अ*➖ धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपने रुचि की शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा । ☑️ *अनुच्छेद 30 ब*➖ शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में किसी राज्य किसी शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध इस आधार पर विरोध नहीं करेगा; कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है । ☑️ *अनुच्छेद 350 अ*➖ प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर ,प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, भाषाई ,अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर ”मातृभाषा” में शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं को उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए समझते हैं । ☑️ *अनुच्छेद 28*➖ राज्य द्वारा बनाए गए संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ☑️ *अनुच्छेद 45*➖ राज्य ,इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए अनुबंध करने का प्रयास करेगा । धन्यवाद ✍️नोट्स बाय प्रज्ञा शुक्ला

🔆 भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेद 🔆

भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेदों को समावेशी शिक्षा में शामिल किया गया है जो कि निम्न है ➖

🎯 अनुच्छेद -29 ➖

अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हित के संरक्षण की बात कही गई जिसको दो भागों में बताया गया यह विभाजित किया गया है ➖

🌻 अनुच्छेद 29(क) ➖

भारत के राज्य क्षेत्र या उसके निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है |

🌻 अनुच्छेद 29(ख) ➖

राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से किसी भी नागरिकों के केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा |

🎯 अनुच्छेद 30 ➖

शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात कही गई है इसके दो भाग हैं ➖

🌻 अनुच्छेद 30(क) ➖

धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का पूरा अधिकार होगा |

🌻 अनुच्छेद 30(ख) ➖

शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है |

🎯 अनुच्छेद – 28

राज्य द्वारा बनाए गए शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी |

🎯 अनुच्छेद – 45

राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रबंध करने का प्रयास करेगा |

🎯 अनुच्छेद – 350(क) ➖

प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो ऐसी सुविधाओं के उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक समझता है |

𝙉𝙤𝙩𝙚𝙨 𝙗𝙮➖ 𝙍𝙖𝙨𝙝𝙢𝙞 𝙎𝙖𝙫𝙡𝙚

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✍🏻🌀 भारत के संविधान में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अनुच्छेद🌀✍🏻

💢अनुच्छेद 28–/

इसके अंतर्गत राज्य द्वारा बनाए गए संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी!

💢 भारत के संविधान के अनुच्छेद 29–/

इस अनुच्छेद में
अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए कहा गया है

अनुच्छेद 29 को दो भागों में बांटा गया है
29a और 29b

💢 अनुच्छेद 29 a/ क/ अ–/
इस अनुच्छेद में भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग अर्थात व्यक्ति को जिसकी अपनी विशेष भाषा , लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है

💢 अनुच्छेद 29 b–/

इसके अंतर्गत राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से किसी भी नागरिकों को केवल धर्म ,मूल वंश ,जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा

💢 अनुच्छेद 30–/
इसके अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों को अधिकार है

अनुच्छेद 30 को भी दो भागों में बांटा गया है

अनुच्छेद 30 a , अनुच्छेद 30 b

💢अनुच्छेद 30a–/
धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा

💢अनुच्छेद 30b–/

शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध इस आधार पर vibhed नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है

💢 अनुच्छेद 45–/

राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालक को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रबंधन करने का प्रयास करेगा

💢 अनुच्छेद 350 A—/
इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई, अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक समझता है!

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Notes by
RITU YOGI
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भारतीय संविधान के अनुच्छेद
🌷 📖✒️📖✒️🌷

भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों को समावेशी शिक्षा में भी शामिल किया गया है जो कि निम्नलिखित हैं :-

1.🌲 अनुच्छेद Article ( 28 )
राज्य द्वारा बनाए गए संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

2.🌲 अनुच्छेद ( 29 )
अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा।

🌺 अनुच्छेद 29 (A, अ, क, 1)
भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिस की अपनी विशेष भाषा , लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है।

🌺 अनुच्छेद 29 (B, ब, ख, 2 )
राज्य द्वारा पोषित या राज्यनिधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से किसी भी नागरिकों को केवल धर्म , मूलवंश , जाति , भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है।

3. 🌲 अनुच्छेद ( 30 )
शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों को अधिकार।

🌺 अनुच्छेद 30 (A, अ, क, 1)
धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

🌺 अनुच्छेद 30 ( B, ब, ख, 2)
शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में हैं।

4. 🌲 अनुच्छेद 350 ( A )
प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी , भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक समझता है।

5.🌲 अनुच्छेद ( 45 )
राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरा करने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।

*Notes* *by*
🌺* जूही श्रीवास्तव* 🌺

🙏 समावेशी शिक्षा के अनुच्छेद🙏

अनुच्छेद 29 :- अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए
अल्पसंख्यक का अर्थ है जो कम संख्या में है ना कि गरीब अनुच्छेद 29 दो भागों में बटा हुआ है 29A/क /अ/1
29B/ब/ ख /2

29 क :- भारत के राज्य क्षेत्र है उससे किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है

29 ख :- राज्य द्वारा पोषित या राजनिधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से किसी भी नागरिकों के केवल मूल वंश जाति भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता

अनुच्छेद 30:- शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक को अधिकार है
या दो भागों में विभाजित है 30 A की 30B

30 A :- धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा

30 B: शिक्षा संस्थान को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है

350 A :- प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त न्याय व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं को प्रबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है

अनुच्छेद 28: राज्य द्वारा बनाए गए संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी

अनुच्छेद 45:- राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालक को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा

🙏🙏🙏 sapna sahu 🙏🙏🙏

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